Punjab: बठिंडा में जिला प्रशासन ने लगाए सख्त प्रतिबंध, 31 मार्च तक इन कामों पर लगाया बैन
Punjab: District administration imposed strict restrictions in Bathinda, these works were banned till March 31

Punjab: (बठिंडा) : जिला मजिस्ट्रेट शौकत अहमद परे ने धारा 163 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले में विभिन्न प्रतिबंध लागू किए हैं। इनमें खतरनाक ट्रैक्टर स्टंट पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
इसके अलावा, प्रीगैबलिन 75 मिलीग्राम दवा की बिक्री बिना वैध नुस्खे के प्रतिबंधित रहेगी। विक्रेताओं को इसकी खरीद-बिक्री का उचित रिकॉर्ड रखना होगा और मूल नुस्खे पर मुहर लगानी होगी।
हथियारों पर कड़ा नियंत्रण
🔹 जिले की सीमा के अंदर किसी भी मेले, धार्मिक जुलूस, शादी या सभा में हथियार ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।
🔹 कोई भी व्यक्ति शैक्षणिक संस्थानों या सार्वजनिक स्थलों पर तेजधार हथियार या आग्नेयास्त्र लहराने या प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी।
🔹 सोशल मीडिया पर हथियारों से संबंधित फोटो, वीडियो या प्रचार सामग्री पोस्ट करने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
🔹 ऐसे कार्यक्रमों में गाने या नाटक करना प्रतिबंधित होगा, जिनमें हथियारों का महिमामंडन किया जाए।
हालांकि, ये आदेश सशस्त्र बलों, पुलिस, होमगार्ड और सुरक्षा गार्डों पर लागू नहीं होंगे। प्रतिबंध 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
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